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यूपी के 1.43 लाख राज्य कर्मियों का रुकेगा मार्च का वेतन… अब तक नहीं दी संपत्ति की जानकारी

लखनऊ, 25 फरवरी 2025:

उत्तर प्रदेश में उन राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को मार्च में वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, जो इस माह के अंतिम दिन तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे। ये जानकारी सभी कर्मचारियों द्वारा नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संपत्ति घोषित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस तारीख तक ब्योरा न देने वाले कर्मियों का मार्च-2025 का वेतन अप्रैल में नहीं मिलेगा।

6,89,826 अधिकारियों-कर्मचारियों ने दिया संपत्ति का ब्योरा

प्रदेश में कुल 8,33,510 पंजीकृत कर्मचारियों में से अब तक 6,89,826 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जमा किया है, जो कुल संख्या का 83 प्रतिशत है। शेष 1.43 लाख कर्मचारियों ने अब तक यह विवरण जमा नहीं किया है।

28 फरवरी के बाद नहीं मिलेगी कोई छूट

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 28 फरवरी के बाद कोई और छूट नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों को पहले 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना था, लेकिन समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। जनवरी और फरवरी 2025 में भी यह तिथि दो बार बढ़ाई गई थी।

पहले भी बढ़ाई गई थी अंतिम तिथि

सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2023 को अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन इसे जनवरी और फिर फरवरी में बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके, कई कर्मचारियों ने अब तक ब्योरा जमा नहीं किया है। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी के बाद कोई और छूट नहीं दी जाएगी।

सीएम ने दिए थे ये निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में अपडेट किया जाए और सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) को भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाए।

पारदर्शिता और रिकॉर्ड बनाए रखने की पहल

सरकार ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कर्मचारियों की संपत्तियों का सही रिकॉर्ड बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद भी कई कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का विवरण अपडेट नहीं करने के कारण यह सख्त फैसला लिया गया है।

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