कभी किसी वक्त, समाज की परछाइयों में जीने को मजबूर रहे लोग… अब रोशनी की नई किरण देख रहे हैं। जहां पहले इलाज से ज्यादा दर्द समाज के तिरस्कार का होता था, वहीं अब सरकार ने इन ज़िंदगियों में उम्मीद की सांस भर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी योजना की शुरुआत की है, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित नागरिकों को न केवल आर्थिक सहारा देगी, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी देगी। आइए जानते हैं — कैसी है ये योजना, जो दर्द के बीच उम्मीद का नया अध्याय लिख रही है।
क्या है उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद जगाने की पहल की है, जो कुष्ठ रोग या दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। “उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना” (Uttar Pradesh Leprosy Pension Scheme) के तहत राज्य सरकार ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सहारा देती है, जिनकी पारिवारिक आय उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इस योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है — इन नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक और बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना जीवन जी सकें। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी या परिस्थिति के कारण खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा — सरकार उनके साथ खड़ी है, हर जरूरत में मददगार बनकर।
इस योजना के लिए कौन है पात्र? (Eligibility)

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कुष्ठ रोग या उससे हुई दिव्यांगता से जूझ रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए है। आइए जानते हैं कौन लोग “उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना” का लाभ उठा सकते हैं 👇
✨ 1. स्थायी निवासी होना जरूरी
लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
✨ 2. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति
चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो — यदि आप कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हैं, तो आप पात्र हैं।
✨ 3. किसी भी आयु वर्ग के लिए खुला अवसर
यह योजना हर आयु वर्ग के कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है।
✨ 4. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
आवेदक का परिवार गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी में आना चाहिए।
✨ 5. अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहे हों
यदि आप किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए योग्य हैं।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना में कैसे करें आवेदन? (Application process)

अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं — आपका हक़ अब सिर्फ कुछ क्लिक दूर है… जानिए आवेदन के दो आसान तरीके
आप इस योजना में दो माध्यमों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
1️⃣ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से जाकर
2️⃣ स्वयं — किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट कैफ़े से
चरण 1: पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले जाएं 👉 एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in)
यहां से आप अपने आवेदन की शुरुआत करेंगे।
चरण 2: नया पंजीकरण (Registration)
अब करें अपना रजिस्ट्रेशन — इसके लिए आपको भरनी होगी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ 👇
👤 व्यक्तिगत विवरण
- जनपद का नाम
- आवेदक का नाम
- पिता / पति का नाम
- पूरा पता
- ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र
- श्रेणी (जाति)
- तहसील का नाम
- जन्म तिथि
- मोबाइल नंबर
बैंक विवरण
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
आय विवरण
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संख्या
- प्रमाण पत्र का क्रमांक
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
अब आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ स्कैन कर के अपलोड करने होंगे:
📸 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
🎂 आयु प्रमाण पत्र
🩺 कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र
चरण 4: सबमिट करें और पाएं जानकारी
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
बस! अब आप योजना में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं।
आपके आवेदन की स्थिति —स्वीकृत या अस्वीकृत होने तक, पेंशन राशि बैंक में आने तक —
हर अपडेट आपको SMS के ज़रिए सीधे मोबाइल पर मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना में मिलने वाले लाभ (Benefits)

इस योजना का मकसद है —कुष्ठ रोग से ग्रस्त और दिव्यांगजन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने भरण-पोषण और दैनिक जरूरतों को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकें,
भले ही उनके परिवार की आय सीमित या अपर्याप्त क्यों न हो।
✨ योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
✨ यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाएगी — पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से।
✨ इस आर्थिक सहायता से लाभार्थी अपने दैनिक खर्च, दवा, और जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना में कब कर सकते हैं आवेदन? (Important dates)
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना में किसी निश्चित समयावधि की बाध्यता नहीं है — यानी, आप किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। आपको चाहे ऑनलाइन माध्यम (घर से या इंटरनेट कैफ़े से) या ऑफलाइन माध्यम (कॉमन सेवा केंद्र आदि से) — दोनों तरह से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1-उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है?
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार ने कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
2-कुष्ठावस्था पेंशन योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक संवेदनशील और मानवीय पहल है,
जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन दी जाती है।
महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)

- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन
अगर आपको योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से सीधे संपर्क कर सकते हैं 👇
🏢 विभागीय पता:
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
📞 हेल्पलाइन नंबर:
0522-2287267 — किसी भी कार्यदिवस में सहायता के लिए कॉल करें।
📧 हेल्पडेस्क ईमेल:
dir.hwd-up@gov.in — अपनी समस्या या प्रश्न मेल के माध्यम से साझा करें।






