प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य

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आशुतोष तिवारी

सुलतानपुर, 6 जनवरी 2025:

किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त कर सकेंगे, जब वे अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लेंगे। शासन ने इसे अनिवार्य कर दिया है। किसान अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा, कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग इस संबंध में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।

योजना का लाभ और रजिस्ट्री की आवश्यकता:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर तीन महीने में 2,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो सीधे उनके खाते में जमा होती है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। 15 जनवरी तक रजिस्ट्री न होने पर योजना की राशि रुक सकती है।

फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया:

किसान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर OTP आएगा) और खतौनी की छाया प्रति लेकर अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री की आईडी बनवा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 405153 किसान हैं, जिनमें से अब तक 34290 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को प्रतिदिन अधिकतम संख्या में रजिस्ट्री बनाने की हिदायत दी गई है और ग्राम प्रधानों से कहा जा रहा है कि वे अपने-अपने ग्राम के पीएम किसान लाभार्थियों का फार्मर आईडी बनवाएं, ताकि कोई भी किसान योजना से वंचित न रहे।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सत्यापन प्रक्रिया:

उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान का विवरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाएगा, जिसमें किसानों की भूमि का सत्यापन, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किसान वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से भी अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर और जमीन की खतौनी लेकर फार्म रजिस्ट्री में अपना विवरण दर्ज करा सकते हैं।

समस्या समाधान और मदद:

श्री यादव ने किसानों से अपील की कि वे 15 जनवरी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करवा लें। कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी किसानों को इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। अंत में, जिला कृषि अधिकारी एसएन चौधरी ने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करवा सकते हैं।

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