
पटना, 20 अगस्त 2025
चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य में मतदाता सूची के विशेष व्यापक पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के दौरान छूट गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं का विवरण जारी किया और मंगलवार को पीड़ित मतदाताओं से अपने आधार कार्ड के साथ आवेदन करने को कहा।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर मतदाताओं को आधार के साथ आवेदन करने की सलाह दी है।
यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए अंतरिम आदेश के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से मतदाताओं के नामों के छूट जाने को चुनौती देने के लिए आधार कार्ड को सबूत के रूप में स्वीकार करने को कहा गया था।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, “सभी मतदाता जो ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने ईपीआईसी नंबर और कारण के माध्यम से इस सूची में अपने पंजीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मतदाता जो 01.08.2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, उनसे संबंधित सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगरपालिका कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की गई है। सूची से बाहर रखे गए मतदाता अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं।”
सीईओ ने कहा कि एसआईआर के प्रथम चरण में हटाए गए नामों का विवरण राज्य भर के ब्लॉकों, पंचायतों, नगरपालिका कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित किया गया है उन्होंने कहा कि पीड़ित मतदाता संबंधित कार्यालयों में जाकर फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए विस्तृत जानकारी भर सकते हैं।






