
आगरा,23 नवंबर 2024
आगरा के डौकी गांव में 1999 में किसान राम मोहन के अपहरण और यातनाओं के मामले में 25 साल बाद कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। किसान को 36 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, लोहे की जंजीरों से बांधा गया, और बीड़ी से जलाकर यातनाएं दी गईं। फिरौती के लिए पुलिस को भेजी चिट्ठी के आधार पर कार्रवाई हुई और पुलिस मुठभेड़ के बाद राम मोहन को 37वें दिन मुक्त कराया गया।राम मोहन और उनके भाई राधा मोहन की गवाही और मेडिकल साक्ष्यों ने मामले को मजबूती दी। विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार बक्शी ने दोषियों बेताल, कैलाश ठाकुर, भूरा, और रुमाल सिंह को सजा दी। किसान ने हर कोर्ट तारीख पर हाजिर रहकर न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया और अंततः दोषियों को सजा मिलने पर राहत की सांस ली।