
नोएडा,25 नवंबर 2024
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भयंकर प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू कर दिया गया है। बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक, निर्माण कार्य, सड़क निर्माण, खुदाई, और स्टोन क्रशर जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। केवल सीएनजी, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति है। वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद प्राधिकरण ने सड़कों पर पानी छिड़काव और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।
GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली और एनसीआर में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रकों के प्रवेश पर रोक है, केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीएनजी, ईवी, या बीएस-6 डीजल ट्रकों को अनुमति है। बीएस-4 और उससे नीचे के डीजल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। राजमार्ग, सड़क निर्माण और अन्य रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक है। स्कूल (कक्षा 6-9 और 11) ऑनलाइन संचालित हो सकते हैं, और कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें घर से काम, सम-विषम वाहन योजना, और कॉलेज बंद करने जैसे कदम उठा सकती हैं। नागरिकों से अपील है कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति बाहर निकलने से बचें और नियमों का पालन करें।






