
प्रयागराज,21 दिसंबर 2024
प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को अवमानना की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें अदालत उठने तक हिरासत में रहने और 2 हज़ार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सहायक अध्यापिका सुमन देवी की याचिका पर सुनाया। सुमन देवी ने अप्रैल 2022 में अवकाश प्राप्त किया था और सत्र लाभ के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने मना कर दिया। बाद में कोर्ट ने सुमन के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे सत्र लाभ देने का आदेश दिया।
विभाग ने हालांकि, सुमन देवी को 1 अप्रैल 2022 से 21 जनवरी 2023 तक का वेतन नहीं दिया, यह कहकर कि उसने इस दौरान काम नहीं किया। इस पर सुमन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट ने उसे वेतन भुगतान करने का आदेश दिया। वेतन न मिलने पर सुमन ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव को दंडित किया।






