देहरादून, 3 मार्च 2025:
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। नई आबकारी नीति को मंजूरी देने के साथ ही राज्य में शराब बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा, शिक्षा, कृषि, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

नई आबकारी नीति को मंजूरी
धार्मिक स्थलों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए उप-दुकानों की व्यवस्था समाप्त।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम
कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक नई पाठ्यपुस्तक लागू होगी, जिसमें राज्य के आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा।
गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि
अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
कारागार विभाग और गृह विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी। राज्य संपत्ति विभाग के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को स्वीकृति।
महिलाओं और उद्यमियों को समर्थन
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय। यूपीएस पेंशन स्कीम को मंजूरी, जो लंबे समय से लंबित थी।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को हस्तांतरित की जाएगी।
मत्स्य पालन को प्रोत्साहन
ट्राउट पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को मंजूरी।
सरकारी विभागों में नए पद सृजन
स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव पारित। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने और औद्योगिक विकास को गति देने की उम्मीद है।