CrimeUttar Pradesh

10वीं की छात्रा संजलि को जला दिया था जिंदा… छह साल बाद आया फैसला, दो कातिलों को उम्रकैद

मयंक चावला

आगरा, 19 मार्च 2025:

आगरा के मलपुरा क्षेत्र के गांव लालऊ में 18 दिसंबर 2018 को हुए बहुचर्चित संजलि हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने गांव कलवारी निवासी विजय और भवनपुरा निवासी आकाश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 5.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

स्कूल से लौटते समय पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग

मलपुरा की रहने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा संजलि स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में वह मिठाई की दुकान पर कचौड़ी खाने के लिए रुकी, जबकि उसकी सहेलियां आगे बढ़ गईं। कुछ ही दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने ऐसे सुलझाया था मामला

हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। मृतका के ताऊ के बेटे योगेश का इस घटना में शामिल होना सामने आया। पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो योगेश ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसके मोबाइल से कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश और विजय को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में पेश किए गए 26 गवाह

मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 26 गवाह, 42 दस्तावेज और 135 अन्य सबूत अदालत में पेश किए। इसके अलावा, आरोपियों की कॉल डिटेल, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक ने मलपुरा में कैंप किया था और पुलिस टीम ने लगातार काम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब, लगभग छह साल बाद कोर्ट ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई है, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button