
अंशुल मौर्य
वाराणसी, 15 अप्रैल 2025:
वाराणसी के चर्चित प्रमोद निगम हत्याकांड में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। इंग्लिशिया लाइन इलाके में भारतीय शिक्षा मंदिर स्कूल के पास 2017 में हुए इस हत्याकांड के दो दोषियों नंदलाल राय उर्फ बबलू राय और शेषनाथ शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों दोषी मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर बताए जाते हैं।
आठ साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला
राष्ट्रीय ठेला-पटरी व्यवसायी संघ के संस्थापक सचिव प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में सामने आया कि प्रमोद निगम का नंदलाल राय से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसा में बदल गया। उसी दिन शाम को नंदलाल ने अपने साथी शेषनाथ के साथ मिलकर प्रमोद की हत्या कर दी।
घटना के बाद सिगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नंदलाल राय निवासी नेवादा, लंका और शेषनाथ शर्मा निवासी चंदुआ छित्तुपुर, सिगरा को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मुकदमा विशेष अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए, जिनमें चश्मदीद गवाह हिमांशु श्रीवास्तव का बयान निर्णायक रहा। इससे पहले अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है।
अदालत के आदेश के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फैसले पर प्रमोद निगम के बेटे अभिषेक निगम ने संतोष जताते हुए कहा, “आठ साल लंबे इंतजार के बाद आज इंसाफ मिला। यह मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है।”