नई दिल्ली | 16 अप्रैल 2025
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध और अंधाधुंध कटाई पर गहरी चिंता जताई है और तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को उचित अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तेलंगाना सरकार से कहा कि 100 एकड़ जंगल को नष्ट किए जाने को लेकर उनकी चिंता सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस क्षेत्र को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए और अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर उसे गहरी चिंता है और चेतावनी दी कि कोई भी कानून जो कोर्ट के आदेशों के खिलाफ होगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को निर्देश दिया कि वे प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। तेलंगाना राज्य सरकार को चार सप्ताह में CEC की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।
यह मामला 3 अप्रैल को कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद चर्चा में आया था जब राज्य सरकार द्वारा कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में पेड़ों की ताबड़तोड़ कटाई की जानकारी मिली।