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वक्फ संपत्ति विवाद: वेल्लोर के 150 घरों को नोटिस, ग्रामीणों ने बताया जमीन अपनी

वेल्लोर, 16 अप्रैल 2025

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अनैकट्टु तालुका स्थित कटुकोल्लई गांव में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह द्वारा 150 से अधिक परिवारों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनकी जमीनों को वक्फ की संपत्ति बताते हुए किराया देने या जमीन खाली करने को कहा गया है। दरगाह प्रबंधन ने ग्रामीणों से औपचारिक समझौते की मांग की है और किराया न देने की स्थिति में अतिक्रमण की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस नोटिस के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

वेल्लोर की जिला कलेक्टर वीआर सुब्बुलक्ष्मी ने मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए दरगाह के केयरटेकर एफ सैयद साथम और ग्रामीणों से बातचीत की है। फिलहाल जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को किराया न देने की सलाह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे चार पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज, जमीन का रजिस्ट्रेशन और जलकर भुगतान के प्रमाण मौजूद हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का विवाद सामने आया है। वर्ष 2022 में भी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव में चोल युग के मंदिर सहित लगभग 400 एकड़ जमीन पर दावा किया था, जिसे बाद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया था।

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