
प्रयागराज, 13 मई 2025:
यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से लोगों को नशा कराने के आरोप से घिरे एल्विश को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अब एल्विश यादव को नोएडा के थाना सेक्टर-49 में दर्ज एफआईआर के तहत कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सांपों और ज़हर का यूट्यूब वीडियो में दुरुपयोग, विदेशी नागरिकों को रेव पार्टी में बुलाने के आरोप
एफआईआर में आरोप है कि एल्विश यादव ने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और उनके जहर का दुरुपयोग किया, साथ ही रेव पार्टियों का आयोजन कर विदेशी नागरिकों को बुलाकर उन्हें नशीले पदार्थ और सांप के जहर का सेवन कराया। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), गौतमबुद्धनगर ने समन जारी किया था।
हाईकोर्ट ने नहीं मानी दलीलें, एल्विश यादव की याचिका खारिज
एल्विश यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं था और एल्विश से कोई बरामदगी नहीं हुई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उनका और अन्य अभियुक्तों के बीच कोई संबंध नहीं है।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि एल्विश ने ऐसे लोगों तक सांप पहुंचाए थे, जिनसे बरामदगी हुई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद अब एल्विश यादव को चार्जशीट के तहत अदालत में पेश होना होगा।






