
देहरादून, 28 मई 2025:
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्थानीय लोगों को रोजगार, उद्योग प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और योगा नीति को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने वित्त विभाग के अंतर्गत परिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। भारत सरकार के निर्देश पर किए गए इस बदलाव के तहत अब 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक के कार्य दिए जा सकेंगे और सभी टेंडर अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। इसके साथ ही EMD (Earnest Money Deposit) अब फिजिकल फॉर्म में जमा नहीं करनी होगी।
पड़ोसी देशों से खरीददारी में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है। वहीं, राज्य में उद्योगों के लिए नई नीति भी लाई गई है, जिसमें लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणियों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार 10%, 12%, 15% और 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह सब्सिडी 1% अधिक होगी। हालांकि, नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
गृह विभाग की ओर से ‘विष और कब्जा नियमावली’ में मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में शामिल किया गया है। लेखाकार पदों को लेकर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। साथ ही राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया और राजकीय लिपिक कर्मचारी सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, उत्तराखंड योगा नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में योगा हब स्थापित करने और योग व ध्यान से जुड़े मामलों में सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं के तहत अटल आयुष्मान योजना में लंबित भुगतान को पूरा करने के लिए पहले चरण में 75 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जिससे निजी अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही, देहरादून और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए डॉर्मिटरी और भोजन की व्यवस्था की जाएगी।