
अंशुल मौर्या
वाराणसी,13 सितंबर,2024
उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष उस समय झटका लगा जब कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने की रोक वाली याचिका खारिज कर दी।
वाराणसी सिविल जज, सीनियर डिविजन, हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने
शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने हालांकि तहखाने की छत पर मुस्लिम समाज द्वारा नमाज यथावत जारी रखते हुए कस्टोडियन वाराणसी के जिलाधिकारी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इनकार कर दिया।
ज्ञातव्य है कि 16 दिसम्बर 2023 को हिन्दू पक्ष की ओर से नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्घोष सेवा संस्था की सदस्य कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने याचिका दाखिल की थी। हिन्दू पक्ष का कहना था कि व्यास तहखाना बहुत पुराना है। तहखाने की छत व पिलर कमजोर हैं। नमाजियों के छत पर इकट्ठा होने से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कभी भी हादसा होने का खतरा बना हुआ है।लिहाजा, नमाजियों को व्यास तहखाने की छत पर जाने से रोका जाए।
वहीं दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि छत इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से क्षतिग्रस्त हो जाए। ज्ञानवापी में सालों से मुसलमान पांचों वक्त की नमाज अदा करते है। ज्ञानवापी में क्षमता के अनुसार जितने नमाजी आ सकते हैं, उतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं। अंजुमन इंतजामिया मसजिद कमेटी के लोग या आम नमाजी तहखाने की छत पर इधर-उधर बिना वजह नहीं घूमते हैं।






