Uttar Pradesh

हेलमेट नहीं तो स्कूल अटेंडेंस नहीं!…. सुल्तानपुर में एआरटीओ ने बढ़ाई सख्ती, जानें नए नियम

आशुतोष तिवारी

सुल्तानपुर, 25 जून 2025:

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सुल्तानपुर की एआरटीओ अलका शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा नियमों की घोषणा की है। अब स्कूल खुलने पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को बिना हेलमेट स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, और उन्हें अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा। यह कदम छात्रों में हेलमेट जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

पेट्रोल पंपों पर भी नए नियम लागू होंगे; बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट कार चालकों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। आरटीओ ने बताया कि जागरूकता और प्रवर्तन, दो स्तरों पर काम होगा।

अवैध ई-रिक्शा और डंपर संचालन पर भी नकेल कसी जाएगी। अवैध ई-रिक्शा के फिटनेस की जांच होगी और पुलिस के सहयोग से उनके रूट तय किए जाएंगे। वहीं, अवैध डंपर संचालन के खिलाफ 1 जुलाई से विशेष अभियान चलेगा, जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान कर संचालन बंद कराया जाएगा। इनफोर्समेंट टीम और पुलिस मिलकर सुल्तानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगी।

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