Uttar Pradesh

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की आलोचना की

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना से संबंधित एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में बेहद जल्दबाजी में काम किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथ की दो सदस्यीय पीठ ने परियोजना के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आपत्ति जताई कि राज्य सरकार बिना किसी परामर्श के काम कर रही है और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। पीठ ने चिंता व्यक्त की कि यह परियोजना मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को नुकसान पहुँचा सकती है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से कहा, “आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? बिना किसी स्पष्ट योजना और आवश्यक चर्चा के ऐसी परियोजना को लागू करने की कोशिश करना सही नहीं है।”

इस मामले में वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कॉरिडोर के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की ओर से आपत्ति जताई गई है। अदालत ने राज्य सरकार को इस परियोजना से संबंधित संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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