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राजधानी : आवारा कुत्तों पर SC का अहम आदेश, अब पशु प्रेमियों पर होगा कड़ा एक्शन!

दिल्ली, 12 अगस्त 2025

सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लोगों के घरों से हटाया जाए और इस नीति में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। हालाँकि, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से घरों के बीचों-बीच आवारा कुत्तों ने बच्चों और बुजुर्गों को घायल किया है और कुछ मामलों में उनकी जान भी ले ली है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ आवारा कुत्तों के हमलों से रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या की खबरों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि वह केवल केंद्र सरकार की दलीलें सुनेगी और इस मामले में पशु या कुत्ता प्रेमियों व अन्य लोगों की याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।

हम ये अपने लिए नहीं, बल्कि जनहित के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसमें किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़कर दूर-दराज़ जगहों पर भेज दिया जाना चाहिए। फ़िलहाल, नियमों को भूल जाइए, जस्टिस पारदीवाला ने कहा।

क्या ये सभी पशु कार्यकर्ता रेबीज़ पीड़ितों को वापस ला सकते हैं? अदालत ने यह भी फैसला सुनाया है कि हमें सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना चाहिए, और यहाँ तक कि आवारा कुत्तों को गोद लेने की भी अनुमति देनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को कुत्ता आश्रय स्थलों में भेजा जाना चाहिए, जहाँ उन्हें पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण के लिए विशेषज्ञ मौजूद हों। इन कुत्तों को बाहर न छोड़ा जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ कि कुत्ते इन आश्रय स्थलों से भाग न पाएँ। अदालत ने अधिकारियों को कुत्तों के काटने के मामलों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता एक बड़ी चिंता का विषय है और संबंधित प्राधिकारियों, विशेष रूप से दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे मासिक आधार पर वैक्सीन की उपलब्धता, टीकों के स्टॉक और इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।

 

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