रामपुर, 5 दिसंबर 2025:
सपा नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।
यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे जिनमें उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 1990 दर्ज मिली थी। जांच में यह विसंगति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित हुई।
अब्दुल्ला आजम पहले से ही दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में आजम खां और अब्दुल्ला दोनों को सात साल की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में पिता-पुत्र दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
नए फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की कानूनी मुश्किलें और गहरी हो गई हैं। पहले से चल रहे मामलों और लगातार हो रही सजाओं ने उनके राजनीतिक भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भी लागू होगी।






