Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, कहा अगली सुनवाई तक इंतजार करो

यूपी, 22 अक्टूबर, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक झड़प के बाद संभावित विध्वंस कार्रवाई के संबंध में योगी आदित्यनाथ सरकार को अप्रत्यक्ष चेतावनी जारी की। सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि हम कल मामले की सुनवाई करेंगे तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं करें । निर्देश देते हुए कोर्ट ने आगें कहा की सरकार कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह राज्य सरकार की अपनी पसंद है। बता दे कि आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में एक घटना हुई। एक मौत का मामला है यह उन 3 लोगों का आवेदन है जिन्हें विध्वंस नोटिस प्राप्त हुआ है, जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है उस समय आवेदक के पिता और भाई में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कथित तौर पर 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए थे और 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाए गए थे। वकील सीयू सिंह ने कहा, “आपके आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। पीडब्ल्यूडी ने तीन दिनों के भीतर विध्वंस के लिए नोटिस जारी किए हैं। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कल होने वाली अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया है।

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