न्यूज डेस्क, 6 जून 2026:
पटना में चर्चित फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर ने फिलहाल सरेंडर नहीं किया है। शनिवार को उनके वकील सिविल कोर्ट पहुंचे और साफ कहा कि खान सर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बचाव पक्ष का दावा है कि पुलिस ने गलत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है और पूरे मामले में उन्हें बेवजह घसीटा जा रहा है।
वकील ने कहा कि खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन पर फायरिंग का आदेश देने का जो आरोप लगाया गया है, उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि अब अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। हालांकि शनिवार को समय समाप्त होने के कारण आवेदन दाखिल नहीं हो सका। ऐसे में सोमवार को जमानत याचिका दायर किए जाने की संभावना है।
इस घटनाक्रम के बाद खान सर की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चूंकि अभी तक उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए पटना पुलिस के पास गिरफ्तारी का विकल्प मौजूद है। अब पुलिस आगे क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर है।
शनिवार को उनके सरेंडर की चर्चा पूरे दिन सोशल मीडिया पर होती रही। इसी को देखते हुए अदालत परिसर और आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी। बड़ी संख्या में समर्थक और छात्र भी हालात पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि खान सर खुद कोर्ट नहीं पहुंचे और उनकी ओर से वकील ने पक्ष रखा।
सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात से ही पुलिस टीम उनके कोचिंग संस्थान के आसपास सक्रिय रही। वहां छात्रों की भीड़ जुटने लगी थी। कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। देर रात भी हालात पर निगरानी जारी रही, लेकिन न तो खान सर ने आत्मसमर्पण किया और न ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
इधर, शनिवार सुबह छात्रों को संस्थान की ओर से संदेश मिला कि खान सर निर्धारित समय पर कक्षा लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं कराई। इसके बजाय उनके वकील सामने आए और उन्हें निर्दोष बताया। वहीं पुलिस ने छात्रों से अपील की कि वे अफवाहों या किसी के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखें।
मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार फायरिंग करने वाले दोनों सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ में कहा है कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। आरोप है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामे और मारपीट की स्थिति बनने पर खान सर ने फायरिंग करने को कहा। इसके बाद दोनों सुरक्षाकर्मियों ने दो-दो राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।
बता दें कि पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 समेत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि जांच और सुनवाई के दौरान यह साबित हो जाता है कि फायरिंग उनके निर्देश पर हुई थी, तो उन्हें भी सह-अभियुक्त माना जा सकता है। ऐसे मामले में सजा का प्रावधान भी है।





