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15 अगस्त से अमेरिका में नया नियम लागू, अप्रवासियों बच्चें होंगे प्रभावित!

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025

अमेरिका में रह रहे कई अप्रवासी बच्चों की ग्रीन कार्ड पाने की उम्मीदों पर अमेरिका पानी फेरने वाला है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने घोषणा की है कि वह 15 अगस्त से बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम (सीएसपीए) के तहत बच्चों की आयु की गणना के तरीके में अहम बदलाव करेगा। यूएससीआईएस ने कहा कि यह नया तरीका 15 अगस्त या उसके बाद किए गए आवेदनों पर लागू होगा। इसने कहा कि इससे परिवारों के लिए ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया का मानकीकरण होगा। 2010 से ही अमेरिका में एच-1बी वीजा पाने वालों में भारतीय सबसे बड़े रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में यह वीजा पाने वालों में 73 फीसदी भारतीय थे। इसलिए सीएसपीए के तहत आयु की गणना के नए तरीके का उन पर ज्यादा असर पड़ना तय है।

पुराने नियम:

H-1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले परिवारों के बच्चे H-4 वीजा पर अमेरिका में ही रहेंगे। 21 साल का होने पर उन्हें अपना अमेरिकी वीजा लेना होगा। अन्यथा, उन्हें घर जाना होगा। इस प्रक्रिया को ‘एजिंग आउट’ कहा जाता है। यदि माता-पिता योग्य हो जाते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो फरवरी 2023 में शुरू की गई पुरानी नीति उनके बच्चों को ‘एजिंग आउट’ होने से कुछ सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए, आवेदन की तारीख से अंतिम कार्रवाई की तारीख तक की समयावधि को बच्चे की उम्र से हटा दिया गया था। यदि आवेदन दाखिल करने के समय बच्चे 21 वर्ष के नहीं हुए थे, तो उन्हें परिवार के आश्रित बच्चे माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीजा उपलब्धता की अंतिम कार्रवाई की तारीखें बहुत देर से आती हैं। पुरानी नीति बच्चों को ‘एजिंग आउट’ से इस विचार के साथ बचाती थी कि इस दौरान माता-पिता और बच्चों को अलग नहीं होना चाहिए।

नई नीति नियम:

हालाँकि, नई घोषित नीति केवल अंतिम कार्रवाई की तारीख को ध्यान में रखती है। इसका मतलब है कि अगर बच्चे आवेदन करने और अंतिम कार्रवाई की तारीख के बीच 21 साल के हो जाते हैं, तो उन्हें खुद ही दूसरा वीज़ा लेना होगा। अन्यथा, उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा। इस नई नीति से लगभग 2 लाख बच्चे और युवा प्रभावित होने की संभावना है।

 

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