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बलात्कार मामले में आरोपी को 20 साल की कैद, 2021 के मामले में स्थानीय अदालत ने सुनाया फैसला

गुरुग्राम, 17 जनवरी 2025

गुरुग्राम में एक स्थानीय अदालत ने 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, । पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने राम कृपाल पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के मुताबिक, घटना 6 दिसंबर, 2021 को हुई, जब उन्हें बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली कि एक व्यक्ति ने एक किशोरी को फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कानपुर जिले के मूल निवासी कृपाल को गिरफ्तार कर लिया। शहर की अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत में पेश किया।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, “गुरुग्राम पुलिस द्वारा सबूतों और गवाहों के साथ अदालत में दायर आरोप पत्र के आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को किरपाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।”

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