
मयंक चावला
आगरा, 5 जून 2025:
यूपी के आगरा में राजा मंडी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमन दास की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों प्रांजल वर्मा, उसके भाई प्रवीण वर्मा और चेतन वर्मा निवासी गली मंशा देवी, राजा मंडी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
28 नवंबर 2014 को मारी गई थी गोली
मालूम हो कि 28 नवंबर 2014 को हेमन दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे आगरा में सनसनी फैल गई और व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था। शासकीय अधिवक्ता हेमंत दीक्षित ने जानकारी दी कि हत्या के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि 50 हजार के अर्थदंड की आधी राशि मृतक हेमन दास की पत्नी या उनके उत्तराधिकारी को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। फिलहाल, मुख्य आरोपी प्रांजल वर्मा कन्नौज जेल में बंद है, जहां उसे सजा का अधिपत्र भेजा जा रहा है। वहीं, चेतन वर्मा और प्रवीण वर्मा को आगरा जिला जेल भेज दिया गया है।






