
अमित मिश्र
प्रयागराज, 3 सितंबर 2025:
यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वाराणसी की अदालत से किसी अंतिम आदेश के आने तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि वाराणसी की अदालत ने नागेश्वर मिश्रा की निगरानी अर्जी को स्वीकार किया था। इस अर्जी में अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।
राहुल गांधी ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से दलील दी गई कि वाराणसी कोर्ट ने जिस निगरानी अर्जी को स्वीकार किया है, वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राहुल गांधी की याचिका में इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा और स्पष्ट किया कि वाराणसी कोर्ट द्वारा आगे कोई आदेश दिए जाने तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब राजनीतिक और कानूनी हलकों की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।





