
आशुतोष तिवारी
सुल्तानपुर, 7 अगस्त 2025:
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केजरीवाल बिना पूर्व सूचना व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।
यह मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास के प्रचार के लिए पहुंचे थे। उस दौरान गौरीगंज और मुसाफिरखाना थानों में उनके खिलाफ दो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में चल रही है।
केजरीवाल पहले ही इन मामलों में जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते फिलहाल कार्यवाही स्थगित है। अब उन्होंने पासपोर्ट की मियाद समाप्त हो जाने के कारण कोर्ट से नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। उनके अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी निर्देश दिया है कि बिना अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा नहीं की जा सकती।