
अमित मिश्र
प्रयागराज,12 मई 2025:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के करीबी और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी वकील विजय मिश्रा की पेरोल याचिका खारिज कर दी है। विजय मिश्रा ने अपनी मां के अंतिम संस्कार और तेहरवीं में शामिल होने के लिए कोर्ट से 20 दिनों की अल्पकालिक जमानत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया।
विजय मिश्रा के वकील मंजू सिंह ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को मां की मृत्यु के बाद होने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए। इस पर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष संड ने कोर्ट को अवगत कराया कि विजय मिश्रा की माता का अंतिम संस्कार पहले ही उनके परिजनों द्वारा कर दिया गया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रविवार रात 8 बजे फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया।
गौरतलब है कि वकील विजय मिश्रा 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं और वर्तमान में इटावा जेल में बंद हैं। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है।






