लखनऊ, 31 मई 2025:
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एक बार फिर घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि वे अपनी मेहनत की कमाई का निवेश सोच-समझकर करें। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने घर खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी परियोजना में बुकिंग करने से पहले रेरा के पोर्टल पर जाकर बिल्डर और परियोजना की पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
रेरा प्रमुख ने कहा कि घर, फ्लैट या दुकान की खरीद एक बड़ा आर्थिक फैसला होता है, इसलिए उपभोक्ताओं को केवल यूपी रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा पोर्टल पर संबंधित परियोजना की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें भूमि की स्थिति, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशेषताएं, और प्रमोटर के खिलाफ की गई शिकायतें भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को परियोजना के रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, भूमि के स्वामित्व, स्वीकृत नक्शों, बैंक खातों और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहनता से जांच करनी चाहिए। साथ ही, प्रमोटर की साख, वित्तीय स्थिति और पूर्व परियोजनाओं का रेकॉर्ड भी देखना जरूरी है।
इन नंबरों पर कॉल कर ले सकते हैं जानकारी
यूपी रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असमंजस या जानकारी के लिए वे रेरा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ मुख्यालय के लिए हेल्पलाइन नंबर 9151602229, 9151642229 और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए: 9151672229, 9151682229 हैं। रेरा ने स्पष्ट किया कि सतर्क और जागरूक उपभोक्ता रियल एस्टेट धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।