
लखनऊ, 22 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब राज्य में महिलाओं के नाम से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के उस विचार के अनुरूप है, जिसमें 2024 के बजट में महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क में राहत देने की बात कही गई थी।
अब तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की राहत मिलती थी। नए फैसले के तहत अब महिलाएं 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर 1 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी छूट का लाभ उठा सकेंगी।
यह निर्णय मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे खासतौर पर मध्यम वर्ग की महिलाएं संपत्ति की मालिक बन सकेंगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम व सम्मानित बनेंगी।
कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 37 को मंजूरी मिल गई। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग का एक अन्य प्रस्ताव ‘बंधक बिना कब्जा विलेख पर रजिस्ट्री शुल्क में छूट’ कुछ संशोधनों के साथ अगली बैठक में पेश किया जाएगा।