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BiharPolitics

Bihar Election : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोट हटाने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया

ankit vishwakarma
Last updated: August 7, 2025 8:03 am
ankit vishwakarma 1 month ago
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नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025

बिहार में 65 लाख वोट रद्द होने के मामले में दायर एक विशेष याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मौके पर, उसने चुनाव आयोग को वोट रद्द होने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया था। एक ओर, विपक्षी दल वोट रद्द होने पर चिंता जता रहे हैं। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

बिहार की नई मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के दौरान वोटों के विलोपन के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चूँकि इस मामले में बहस 12 अगस्त को है, इसलिए 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची जारी कर दी है। एक महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद, शुक्रवार (1 अगस्त) को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया गया। इस सूची से 65.2 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है।

चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना और मृत एवं प्रवासी मतदाताओं के विवरण को अद्यतन करना है। चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि राज्य के 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 91.69% यानी लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म (ईएफ) जमा कर दिए हैं।

जारी ड्राफ्ट सूची के अनुसार, कुल 65.2 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से हटाए गए। राज्य भर में 22 लाख 34 हज़ार 501 ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 36 लाख 28 हज़ार 210 मतदाताओं के नाम प्रवास और पता न होने के कारण सूची से हटाए गए। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 7 लाख 01 हज़ार 364 मतदाताओं के वोट इसलिए हटाए गए क्योंकि वे एक से ज़्यादा जगहों पर पंजीकृत थे। हालाँकि, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भाजपा और उससे जुड़े दलों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 65 लाख वोट हटाए।

वोट डिलीट करने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गरमा रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम डिलीट करके बिहार में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में, वे पिछले कुछ समय से आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट डिलीट करके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का सहयोग कर रहा है। बुधवार (6 अगस्त) को विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा का मौका देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार में वोट काटने के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में वोट काटने के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। हालाँकि, विपक्षी दलों द्वारा चर्चा पर ज़ोर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि न्यायिक जाँच के दायरे में आने वाले मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा के नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है।

 

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