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Maharashtra

Kunal Kamra मामले में बॉम्बे कोर्ट का बड़ा फैसला, विवादित वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई

ankit vishwakarma
Last updated: April 9, 2025 6:36 pm
ankit vishwakarma 5 months ago
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मुंबई, 9 अप्रैल 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 9 अप्रैल को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो को फिर से साझा करने या फिर से अपलोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर “देशद्रोही” कटाक्ष किया था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने 25 वर्षीय विधि छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में कामरा के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और मुंबई के उस होटल पर सवाल उठाया गया था, जहां विवादास्पद कॉमेडी शो की शूटिंग हुई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति (कामरा) ने पहले ही उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सत्तारूढ़ शिवसेना प्रमुख शिंदे के खिलाफ उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर मुंबई के एक पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने कहा, “पीड़ित व्यक्ति इस अदालत के समक्ष है। वह गरीब या अनपढ़ नहीं है। आप (वर्तमान जनहित याचिका याचिकाकर्ता) उसका मामला क्यों लड़ रहे हैं? उसने राहत के लिए कार्रवाई की है।”

कानून के छात्र हर्षवर्धन खांडेकर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि एक हास्य अभिनेता के खिलाफ उसके राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए एफआईआर दर्ज करना संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनके वकील अमित कतरनवारे ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी एक पार्टी के कई राजनेताओं ने कामरा के वीडियो को शेयर या अपलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें शिंदे पर चुटकुले हैं।

सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने पीठ को बताया कि सरकार ने वीडियो साझा या अपलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

अदालत ने इस बयान पर संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां राज्य प्राधिकारियों ने कामरा (36) द्वारा बनाए गए वीडियो को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई “प्रतिशोधी” कार्रवाई की हो, जिसे कामरा ने खुद पिछले महीने अपलोड किया था। पीठ ने कहा, “यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीड़ित व्यक्ति (कामरा) ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए पहले ही इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण भी मिला है।”

बयान में कहा गया है कि जिस स्टूडियो में स्टैंड-अप शो की शूटिंग की गई थी, वहां हुई तोड़फोड़ के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अदालत ने कहा, “इसके मद्देनजर, हम इस स्तर पर इस जनहित याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए इसका निपटारा किया जाता है।”

पिछले महीने के अंत में, मुंबई स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में 12 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जहां कामरा की कॉमेडी फिल्म की शूटिंग हुई थी। बाद में उन्हें शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। शो के दौरान कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए 1997 की फिल्म “दिल तो पागल है” के एक लोकप्रिय हिंदी गाने का संशोधित संस्करण इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने शिंदे को “गद्दार” कहा था।

हास्य अभिनेता ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले ठाणे में शिंदे के शुरुआती पेशे का उल्लेख किया और जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके विद्रोह का भी संदर्भ दिया। एफआईआर रद्द करने की मांग वाली कामरा की याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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