
आशुतोष तिवारी
सुल्तानपुर, 23 सितंबर 2025:
कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि केस में मंगलवार को गवाह की जिरह पूरी हो गई।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पिछली पेशी में गवाह अनिल मिश्रा का साक्ष्य आंशिक रूप से हुआ था, जिसकी जिरह आज पूरी कर ली गई। अब दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही 6 अक्टूबर को होगी।
यह केस 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी से वे आहत हुए थे। लंबी सुनवाई प्रक्रिया के दौरान दिसंबर 2023 में राहुल गांधी की गैरहाजिरी पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था।
इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में सरेंडर किया और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्राप्त की। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में बयान दर्ज कर खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इसके बाद से लगातार कोर्ट में पेशियां जारी हैं।