लखनऊ, 5 जून 2025:
यूपी की राजधानी स्थित एसीजेएम (तृतीय) की कोर्ट में चल रहे मानहानि के मामले में सांसद राहुल गांधी बुधवार को चौथी पेशी पर भी हाजिर नहीं हुए। उनके वकील ने पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग का तर्क देकर मोहलत मांगी वहीं शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने इसे कोर्ट की अवमानना करार देते हुए गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील की है।
बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने 16 दिसंबर 2022 राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया था कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सेना का मजाक उड़ाकर मानहानि की थी। धारा 500 IPC (मानहानि) में मुकदमा दर्ज होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने इसी साल 11 फरवरी, 24 मार्च व 29 अप्रैल को कोर्ट में पेशी का समन जारी किया था।
आज 4 जून को पेशी के लिए तारीख तय थी , लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा, “राहुल गांधी की गैरहाजिरी के पीछे दिए गए कारण असत्य हैं। उन्होंने अब तक कोर्ट के सामने कोई प्रमाण या हलफनामा भी नहीं दिया कि वो क्यों नहीं आ सके। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में 482 CrPC के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे 29 मई 2025 को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए ट्रायल चलेगा।” फिलहाल राहुल को हाजिर होने के लिए अगली तारीख 23 जून दी गई है।