थप्पड़ कांड की आरोपी शिक्षिका की अंतिम जमानत अर्जी खारिज,वायरल हुआ था वीडियो

mahi rajput
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मुजफ्फरनगर,17 अक्टूबर 2024

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खुब्बापुर थप्पड़ प्रकरण में आरोपी शिक्षिका तृप्ति त्यागी की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह मामला देशभर में छाया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही यूपी सरकार ने मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने पीड़ित छात्र के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

यह था पूरा मामला24 अगस्त 2023 को थाना मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में संचालित किए जा रहे नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूल की शिक्षिका और संचालिका तृप्ति त्यागी द्वारा एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से गाल पर थप्पड़ लगवाते हुए पिटाया जा रहा था। शिक्षिका खुद भी पीड़ित छात्र पर धर्म आधारित टिप्पणी करती सुनाई दे रही थी। आरोप था कि छात्र ने शिक्षिका को पांच का पहाड़ा नहीं सुनाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था।

महात्मा गांधी के परपौत्र ने लगाई थी याचिकामहात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए मामले को उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने नेहा पब्लिक स्कूल की अध्यापिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। शिक्षिका की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने रद्द कर दी। पीड़ित छात्र पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान जैदी ने पैरवी की।

पूर्व सांसद सईदुज़्ज़मा के पुत्र सलमान सईद ने पीड़ित छात्र की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हुए सालभर की स्कूल फीस बीएसए ऑफिस में जमा कराई थी।

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