देहरादून, 3 अगस्त 2025:
देहरादून के रहने वाले एक व्यक्ति को अपने लाइसेंसी असलहा से पत्नी को बार-बार डराना भारी पड़ गया है। डीएम सविन बंसल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पीड़िता शिखा यादव ने एक अगस्त को डीएम कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देकर अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि पति यश यादव आए दिन हथियार दिखाकर धमकाता है, जिससे उन्हें जान का खतरा बना रहता है।
डीएम बंसल के मुताबिक आरोपी का शस्त्र लाइसेंस (रिवाल्वर/पिस्टल) संख्या 311, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून निलंबित कर संबंधित थाना प्रभारी को शस्त्र जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। शस्त्र अब राज्य सरकार की अभिरक्षा में रहेगा।
डीएम के अनुसार यश यादव ने आयुध अधिनियम, 1959 की धाराओं का उल्लंघन किया है। साथ ही, शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच चल रही है। यश यादव को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनका शस्त्र लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।