बिना लाइसेंस डॉगी पालने पर लगेगा ₹5,000 जुर्माना, नगर निगम ने शुरू किया अभियान

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लखनऊ , 9 अक्टूबर 2024:

अगर आपके पास पालतू डॉगी है और आपने उसका लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो जल्द ही आप पर ₹5,000 का जुर्माना लग सकता है। नगर निगम एक बार फिर बिना लाइसेंस के डॉगी पालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।

इस अभियान की शुरुआत बुधवार को इंदिरानगर से की जाएगी, जिसके तहत नगर निगम का पशु कल्याण विभाग लाइसेंस न रखने वाले पालतू डॉग मालिकों पर जुर्माना लगाएगा और मौके पर ही नया लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण (रीन्यू) करवाने की सुविधा भी देगा।

नगर पशु कल्याण अधिकारी, डॉ. अभिनव वर्मा ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 9,000 पेट लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 3,000 लाइसेंस ही अब तक रीन्यू किए गए हैं। इस कमी को देखते हुए नगर निगम ने एक बार फिर से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अभियान के तहत जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पालतू कुत्ता रखता पाया जाएगा, उस पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नगर निगम ने मौके पर ही लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करने की सुविधा भी प्रदान की है। विदेशी नस्ल के डॉग्स के लिए लाइसेंस फीस ₹1,000 और देशी नस्ल के डॉग्स के लिए ₹200 निर्धारित की गई है।

नगर निगम का यह कदम शहर में पालतू जानवरों की जिम्मेदार देखरेख और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सभी पालतू डॉगी मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने पालतू जानवरों का लाइसेंस बनवाकर नगर निगम के नियमों का पालन करें और संभावित जुर्माने से बचें।

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