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सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 6 जुलाई 2025

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी लगभग आठ महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें आवंटित बंगले में बने रहने के बाद विवादों में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित इस सरकारी आवास को खाली करने के लिए एक जुलाई को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पहले ही 5,430 रुपये प्रति माह लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 30 अप्रैल तक रहने की अनुमति दी गई है। उन्हें फिर से 31 मई तक रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वह समय सीमा भी समाप्त हो गई है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर बिना देरी किए बंगले पर कब्जा लेने को कहा है।

रिटायरमेंट के 8 महीने :

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को अपने कार्यकाल के दौरान टाइप 8 बंगले में रहने का अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद वे अगले छह महीने तक टाइप 8 सरकारी बंगले में बिना किसी किराए के रह सकते हैं।

वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होने चाहिए। लेकिन, उनकी संख्या सिर्फ़ 33 है। इनमें से चार और ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सरकारी बंगला आवंटित नहीं किया गया है। उनमें से तीन ट्रांजिट अपार्टमेंट में रहते हैं। एक अन्य सरकारी बंगले में रहता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने दी प्रतिक्रिया :

जस्टिस चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि देरी व्यक्तिगत कारणों से हुई। उन्होंने कहा कि देरी उनकी बेटियों के लिए उपयुक्त आवास की कमी के कारण हुई, जिनकी विशेष ज़रूरतें हैं। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आठ महीने तक इसलिए रह पाए क्योंकि चीफ जस्टिस खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस गवई उस घर में नहीं थे जहाँ चीफ जस्टिस को रहना था।

हालाँकि, उन्होंने कहा कि वे वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें अस्थायी रूप से आवंटित घर का जीर्णोद्धार चल रहा था। उन्होंने कहा कि जीर्णोद्धार चल रहा है और जब यह पूरा हो जाएगा तो वे वहाँ चले जाएँगे।

 

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