Barabanki City

वीआईपी मूवमेंट पर एफएसडीए अलर्ट… अयोध्या हाइवे पर ढाबे-रेस्टोरेंट खंगाले, कमियों पर दी नोटिस

अभियान के दौरान टीम ने देवा रोड रेलवे ओवरब्रिज के आगे स्थित एक डेयरी पर अस्वच्छ माहौल में तैयार होते मिले एक लाख के दुग्ध उत्पाद नष्ट कराए गए

बाराबंकी, 25 नवंबर 2025:

अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व हाइवे पर वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। लगभग 18 रेस्टोरेंट व ढाबे चेक किये गए। गंभीर कमियां मिलने पर संचालकों को नोटिस थमाई गई है। चेतावनी दी है कि दोबारा चेकिंग में खामी मिली तो कानूनी कार्रवाई को तैयार रहें।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट और ढाबों पर दो दिन तक सघन जांच अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी बाराबंकी के निर्देश पर 23 और 24 नवंबर को हाईवे के 18 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें दिव्यांशी रेस्टोरेंट एंड जलपान गृह, बाबा जलपान गृह, कृष्णा स्वीट्स, कानपुर रेस्टोरेंट, सूरज जलपान गृह, दिल्ली फैमिली रेस्टोरेंट, देवेश रेस्टोरेंट, रॉयल गैलेक्सी रेस्टोरेंट, अवध ढाबा, वर्मा ढाबा, सैनिक ढाबा, न्यू पंकज फैमिली ढाबा, एनएच-27 रेस्टोरेंट, महाकाल फैमिली ढाबा, फौजी ढाबा, यादव ढाबा, कालिका हाईवे और हाईवे हवेली शामिल रहे।

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निरीक्षण के दौरान कई जगह साफ-सफाई और मानकों के अनुपालन में गंभीर कमियां मिलीं, जिनके लिए सभी प्रतिष्ठानों को सुधार के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान टीम ने देवा रोड रेलवे ओवरब्रिज के आगे स्थित एक डेयरी पर भी औचक छापा मारा। यहां पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार होते पाए गए। टीम ने मौके से करीब 150 किलो पनीर, 150 किलो क्रीम और 50 लीटर मिश्रित दूध बरामद किया, जिनकी कीमत 1 लाख 3 हजार 500 रुपये आंकी गई। गुणवत्ता संदिग्ध होने के कारण इन सभी उत्पादों के नमूने जांच के लिए लिए गए और जनहित में पूरा माल मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

गंभीर लापरवाही पाई जाने पर खाद्य विभाग ने डेयरी को तुरंत प्रभाव से सील कर उत्पादन और भंडारण पर रोक लगा दी। साथ ही संचालकों को साफ-सफाई और हाइजीन के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी प्रतिष्ठान अस्वास्थ्यकर माहौल में खाद्य निर्माण, भंडारण या बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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