
गाजीपुर,28 नवंबर 2024
गाजीपुर में आरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में आरोपी बिलेंद्र पासी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने जमानत दे दी। मामले की जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई, जब विवेचक ने निर्धारित 90 दिन की बजाय 92वें दिन आरोप पत्र दाखिल किया। इस नियम उल्लंघन का फायदा आरोपी को मिला, जिसके बाद उसके वकील ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की।अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए एक लाख के निजी बंध-पत्र और दो जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर जमानत दी।
इस मामले की शुरुआत तबरेज खां द्वारा दिए गए शिकायत से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके भाई जावेद खां और साथी प्रमोद कुमार को गुवाहाटी एक्सप्रेस से मोकामा जाते समय अज्ञात लोगों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन चार्जशीट तय समय सीमा से दो दिन बाद दाखिल की गई, जिससे आरोपी को राहत मिली।






