
मऊ, 31 मई 2025:
यूपी के मऊ जिले की कोर्ट ने सुभासपा विधायक एवं पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उसके भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी मानते हुए छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
यह फैसला सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनाया। फैसला सुनाए जाने के वक्त अब्बास अंसारी खुद कोर्ट में मौजूद था। सजा का ऐलान होते ही उसके चेहरे पर मायूसी देखी गई। कोर्ट परिसर में सुबह से ही भारी सुरक्षा थी।

क्या है पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुरा मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने मंच से सरकारी अधिकारियों के लिए धमकी भरे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि “सरकार बनने पर सभी अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा।”
इस भाषण के बाद मामला तूल पकड़ा और मऊ कोतवाली में तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद अब्बास और उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ मुकदमा चला।
अब्बास अंसारी को इन धाराओं में सुनाई गई सजा
धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र): 6 महीने साधारण कारावास, ₹1000 जुर्माना
धारा 153ए (समूहों में शत्रुता फैलाना): 2 साल साधारण कारावास, ₹3000 जुर्माना
धारा 189 (लोक सेवक को धमकी): 2 साल कारावास, ₹3000 जुर्माना
धारा 171एफ (चुनाव को प्रभावित करना): 6 महीने कारावास, ₹2000 जुर्माना
धारा 506 (आपराधिक धमकी): 1 साल कारावास, ₹2000 जुर्माना
वहीं मंसूर अंसारी को धारा 120बी के तहत 6 महीने कारावास और ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
चूंकि अब्बास अंसारी को सजा हुई है, ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधायकी रद्द हो सकती है। अब यह फैसला विधानसभा सचिवालय और चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा।
मुख्तार अंसारी का परिवार फिर चर्चा में
अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी मऊ से पांच बार विधायक रह चुके हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मार्च 2024 में बांदा जेल में रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। उनकी पत्नी अफशां अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और वह फरार हैं। पुलिस ने उन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है।






