नई दिल्ली, 24 फरवरी 2025
अदालत ने सोमवार को विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि शिकायतकर्ता से 11 फरवरी को जिरह की गई थी।
जिरह पूरी होने के बाद सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की गई, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई छह मार्च तक के लिए टाल दी गई।
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजा है , जिसके बाद स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के रहने वाले मिश्रा ने 2018 में मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि गांधी ने 2018 में “अभद्र टिप्पणी” की थी जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं। पिछले पांच सालों में इस मामले में कई बार सुनवाई हुई, लेकिन कथित तौर पर गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
दिसंबर 2023 में वारंट के बाद वह कोर्ट में पेश हुए।
फरवरी 2024 में, कांग्रेस नेता ने सम्मन का अनुपालन किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये की दो जमानतों पर जमानत दे दी। बाद में अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया, जो कई बार स्थगन के बाद अंततः 26 जुलाई, 2024 को पूरा हुआ। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, लेकिन अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।