
नई दिल्ली, 5 मई 2025:
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में एक याचिका हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर की गई है। कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें पांच याचिकाओं का समूह है।
वक्फ कानून को लेकर सरकार ने पिछले कुछ सप्ताहों में विवाद के मुख्य बिंदुओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। केंद्र ने कहा था कि वह मामले की अगली सुनवाई तक ‘वक्फ बाय यूजर’ जैसी वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगा।
यह कानून 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद पारित हुआ था, और 2025 में इसे अधिसूचित किया गया। संसद में इस विधेयक के समर्थन में 288 सदस्य थे, जबकि इसके खिलाफ 232 सांसदों ने वोट किया था। इस कानून के पारित होने के बाद कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ‘वक्फ बाय यूजर’ समेत पहले से पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को अगले आदेश तक न तो बदला जाएगा, न ही इन संपत्तियों को गैर-अधिसूचित किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को हो रही है, जिसमें केंद्र को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था।






