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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज

प्रयागराज, 19 मई 2025:
संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़े सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज करते हुए सर्वे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को कानूनी झटका लगा है और अब यह साफ हो गया है कि जिला अदालत में सर्वे संबंधी मुकदमा आगे बढ़ेगा।

यह फैसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनाया। उन्होंने मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई दलीलों को नामंजूर करते हुए 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मस्जिद कमेटी ने उस आदेश को यह कहकर चुनौती दी थी कि मुकदमा पोषणीय नहीं है और सर्वे आदेश अवैध है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया।

गौरतलब है कि एडवोकेट हरि शंकर जैन और अन्य सात लोगों ने दावा किया था कि संभल के कोट गर्वी इलाके में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार ‘कल्कि’ को समर्पित था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, यह मंदिर 1526 में ध्वस्त किया गया और उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ।

इस विवाद के कारण नवंबर 2024 में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जब एएसआई द्वारा मस्जिद का सर्वे किए जाने के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और निर्देश दिया था कि जब तक हाईकोर्ट इस याचिका पर फैसला नहीं लेता, तब तक सुनवाई स्थगित रहेगी।

अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद, संभल की जिला अदालत में सर्वे प्रक्रिया और कानूनी सुनवाई दोबारा शुरू हो सकेगी।

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