प्रयागराज, 12 मार्च 2025:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल की कथित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि रमज़ान के मौके पर मस्जिद की सफेदी और रोशनी का इंतजाम किया जाए। इसके लिए एएसआई को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
संभल कथित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की थी। एएसआई ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिसर में गंदगी और झाड़ियां हैं, जिनकी तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की गई थीं।
सुनी गईं दोनों पक्षों की दलीलें
मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए समय मांगा था, वहीं हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखने के लिए एफिडेविट दायर करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर 12 मार्च को फैसला सुनाया। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि मस्जिद की सफाई की जाए, झाड़ियों को हटाया जाए और रमज़ान के अवसर पर मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग करवाई जाए।