
हैदराबाद, 28 मार्च 2025
हैदराबाद की एक अदालत ने बुधवार को एक पुजारी वेंकट साईं सूर्य कृष्ण को 2023 में एक महिला की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई , जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था। अदालत ने मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए अतिरिक्त सात वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई।
जांचकर्ताओं के अनुसार, साई कृष्णा, जो पहले से ही शादीशुदा था, ने शादी का झूठा वादा करके अप्सरा नाम की महिला के साथ संबंध बनाए थे। कथित तौर पर दोनों के बीच कुछ समय से प्रेम संबंध थे। हालाँकि, जब अप्सरा ने उस पर अपने वादे को पूरा करने और उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया, तो साई कृष्णा ने उसे खत्म करने की साजिश रची।
3 जून 2023 को उसने अप्सरा को यह विश्वास दिलाया कि वे कोयंबटूर घूमने जा रहे हैं। उस रात उन्होंने राल्लागुडा में खाना खाया और सुल्तानपल्ली में एक गौशाला गए। लेकिन 4 जून की सुबह कृष्ण अप्सरा को शमशाबाद के पास नरखोदा गांव में एक सुनसान जगह पर ले गया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद वह उसके शव को सरूर नगर ले गया, एसआरओ कार्यालय के पास एक नाले के मेनहोल में डाल दिया, उसे सीमेंट से सील कर दिया और बाद में ध्यान भटकाने के लिए गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी।
कृष्णा कई दिनों तक अपनी दिनचर्या में लगा रहा, ताकि शक से बच सके। हालांकि, गुमशुदा व्यक्ति के मामले की जांच कर रही पुलिस को आखिरकार हत्या के सबूत मिल गए। जांच में पता चला कि कृष्णा ने अपराध को अंजाम देने और शव को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में गूगल पर भी सर्च किया था।
घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद पुलिस ने साई कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के दौरान अदालत को पूर्वनियोजित हत्या और सबूत नष्ट करने के प्रयासों के पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर बुधवार को फैसला सुनाया गया।






