Uttar Pradesh

अगर परिचित ही करेंगे अपराध तो समाज में भरोसे लायक नहीं रहेगा कोई… कुकर्मी को दी अंतिम सांस तक कैद की सजा

उत्तर प्रदेश,9 अक्टूबर

13 साल के किशोर के साथ कुकर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। चार साल पुराने 13 साल के किशोर के साथ कुकर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कुकर्मी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी पीड़ित का परिचित था।

अदालत ने टिप्पणी की कि अगर जान पहचान वाले लोग अबोध बच्चों के साथ उनके भरोसे का फायदा उठाकर इस तरह का कुकृत्य करेंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा।

हरदोई की बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को 12 सितंबर 2020 को गांव का ही शिवनंदन रुपये का लालच देकर खेत में ले गया था। वहां बालक के साथ उसने कुकर्म किया। किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कुकर्म व पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप पत्र के अध्ययन और सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि शिवनंदन गांव में ही सब्जी बेचता था। इस कारण बालक से उसकी जान पहचान थी। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर बालक के भरोसे को तोड़ते हुए उसके साथ कुकर्म किया। अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी (कोर्ट संख्या 15) ने अपराध को अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि अल्प आयु के बालक के साथ अभियुक्त ने अपराध जानबूझकर किया है। अभियुक्त नौजवान था, इसलिए पीड़ित विरोध भी नहीं कर पाया। अपर जिला जज ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button