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पाकिस्तान पर भारत का एयरस्पेस प्रतिबंध: जानिए हवाई क्षेत्र बंद करने के नियम

नई दिल्ली, 1 मई 2025

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने एयरस्पेस को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। यह प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा और इसे गुरुवार रात 12 बजे से प्रभावी कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस मलेशिया, सिंगापुर और अन्य पूर्वी एशियाई देशों की उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करती रही हैं। भारत के इस निर्णय से इन उड़ानों की योजना और लागत दोनों प्रभावित होंगी।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, हर देश को अपने क्षेत्रीय सीमा में आने वाले हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और विशेष अधिकार होता है। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) और शिकागो सम्मेलन में स्पष्ट किया गया है। इसके तहत देशों को अपने क्षेत्र से 12 समुद्री मील (लगभग 22.2 किमी) तक के हवाई क्षेत्र पर अधिकार होता है।

फ्लाइट परमिट वह अनुमति है जो किसी देश के एयरस्पेस का उपयोग करने के लिए विमान कंपनियों को लेनी होती है। भारत में यह प्रक्रिया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नियंत्रित की जाती है। एयरस्पेस बंद करने का प्रभाव दोनों देशों की विमान सेवाओं पर पड़ता है, क्योंकि उड़ानों को अब वैकल्पिक रूट की तलाश करनी होगी, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे।

प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र आमतौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों, आपातकालीन क्षेत्रों, या सुरक्षा कारणों से सीमित किया जाता है। भारत का यह कदम एक कूटनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है।

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