नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025
दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है कि इंडिगो एयरलाइंस एक महिला को अस्वच्छ और गंदी सीट उपलब्ध कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी है और उसे महिला को हुई असुविधा और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
आखिर क्या है पूरा वाक्या ?
पिंकी नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि 2 जनवरी, 2025 को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान इंडिगो एयरलाइंस ने उसे अस्वास्थ्यकर सीट दी थी। उसने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्यों बारिक अहमद और शेखर चंद्रा ने शिकायत की सुनवाई की।
जब पिंकी ने गंदी सीट की समस्या बताई, तो एयरलाइन स्टाफ ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि स्टाफ ने उसके साथ बहस भी की। हालाँकि, इंडिगो एयरलाइंस ने पिंकी के आरोपों को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि उसकी समस्या के कारण उसे दूसरी सीट उपलब्ध कराई गई थी। हालाँकि, मामले की जाँच करने वाले आयोग ने 9 जुलाई, 2025 को एक आदेश जारी किया। उसने फैसला सुनाया कि इंडिगो ने अपनी सेवा में चूक की है।
आयोग ने इंडिगो को 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा और 25,000 रुपये मुक़दमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। इंडिगो अपना आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड, सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (एसडीडी) रिपोर्ट जमा करने में विफल रही। यह रिपोर्ट उड़ान संचालन की निगरानी और यात्रियों से संबंधित घटनाओं को दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है।