लखनऊ, 16 दिसंबर 2025:
यूपी की राजधानी लखनऊ में बहुत से डॉग लवर्स हैं। उनमें कई लोग अब भी इस बात से अनजान हैं कि कुत्ता पालने के लिए नगर निगम का लाइसेंस अनिवार्य है। इसी को लेकर लखनऊ नगर निगम ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बिना लाइसेंस डॉग पालने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
नगर निगम की टीम ने मंगलवार को गोमतीनगर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान छह ऐसे डॉग ओनर पकड़े गए जिनके पास अपने पालतू कुत्तों का वैध लाइसेंस नहीं था। नगर निगम ने सभी छह लोगों पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मौके पर उनसे वसूली की गई। इसके साथ ही नियमों की जानकारी दी गई।

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के मुताबिक जांच के दौरान पकड़े गए सभी छह लोगों को पेट लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली पालने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान केवल गोमतीनगर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे शहर में इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार कुत्ते का लाइसेंस जारी करने के लिए रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन से संबंधित शपथ पत्र अनिवार्य है। लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इच्छुक डॉग ओनर नगर निगम की वेबसाइट imc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा लालबाग स्थित पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। जानकारी के लिए विभाग के जयंत सिंह (9511156792) और अफसर अली (9721095021) से संपर्क किया जा सकता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पशु चिकित्सालयों में भी लाइसेंस बनवाने की सुविधा उपलब्ध है।
नगर निगम ने डॉग ओनर्स से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें। समय पर लाइसेंस बनवाएं और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं जिससे शहर में स्वच्छता और सुरक्षा बनी रहे।






