बाराबंकी, 8 नवंबर 2025:
बाराबंकी जिले में एक सनसनीखेज मामले में पत्नी की हत्या कर उसका सिर लेकर गांव में घूमने वाले अनिल कुमार को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम बसारा निवासी अनिल कुमार ने 16 फरवरी 2024 को अपनी पत्नी वंदना की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने पत्नी का सिर काटकर गांव में घूमना शुरू कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद मृतका के पिता लालबहादुर, जो मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम भूलीगंज के निवासी हैं, ने फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनिल कुमार को पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने निर्मम हत्या कर दी।
लालबहादुर ने बताया कि बेटी वंदना का विवाह आठ वर्ष पूर्व अनिल कुमार से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि अनिल अक्सर वंदना पर शक कर उसे डराता और धमकाता था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार को हत्या में प्रयुक्त हथियार और पत्नी का सिर बरामद होने के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा सुना दी। बता दें कि गुरुवार को अदालत ने अनिल को दोषी घोषित किया था, जबकि शुक्रवार को जिला न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा सजा पर फैसला सुनाया गया।






